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धनलक्ष्मी योजना : छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए धनलक्ष्मी योजना (Dhanlaxmi Yojana) लागू करती है। इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पर 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक सभी ने आर्थिक मदद देने के लिए बेटियों को उनकी शिक्षा से लेकर शादी तक आर्थिक सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित करती हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए धनलक्ष्मी योजना (Dhanlaxmi Yojana) लागू करती है।

इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पर 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता बेटियों की शिक्षा और विवाह में उपयोग की जा सकती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से धन प्राप्त करने के प्रावधान हैं। असल में राज्य में लिंग अनुपात में काफी अंतर है, जहां इस योजना से बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है।
क्या है धनलक्ष्मी योजना
कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार द्वारा धन लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बालिका के परिवार या मां को प्राथमिकता के आधार पर नामांकित शर्त पूरा करने पर बीमा योजना के समन्वय से एक लाख रुपये तक की राशि दिये जाने का प्रावधान है।
धनलक्ष्मी योजना के लिए कौन हैं योग्य
- बालिका का जन्म पंजीकरण कराना होगा, इसमें 5,000 रुपये मिलेंगे।
- संपूर्ण टीकाकरण के लिए 1,250 रुपये मिलेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल में पंजीकरण के लिए 3,500 रुपये और कक्षा 8 तक के लिए 3,750 रुपये मिलेंगे।
- 18 वर्ष की आयु तक विवाह न किया हो तब 1 लाख की बीमा मिलेगी।
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इन योजनाओं को पायलट परियोजना के तौर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर ब्लॉक एवं बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक में स्वीकार किया गया है ।
धनलक्ष्मी योजना के लाभ:
- छत्तीसगढ़ की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पर 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह सहायता बेटियों की शिक्षा और विवाह में उपयोग की जा सकती है।
- इस योजना से बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
- इससे बेटियों की शिक्षा और विवाह में प्रोत्साहन मिलेगा।

धनलक्ष्मी योजना की पात्रता:
- योजना के लिए बेटी का जन्म छत्तीसगढ़ में होना चाहिए।
- बेटी के माता-पिता का छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र और मार्कशीट जरूरी है।
- 19 नवम्बर 2008 के बाद जन्मी बालिका के 18 साल पूरा होने और अविवाहित होने की दशा में 1 लाख रूपये की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिया जायेगा ।
धनलक्ष्मी योजना का लाभ कैसे लें:
- योजना का लाभ लेने के लिए, बेटी के माता-पिता को जिला कार्यालय में आवेदन करना होगा।
- आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
- आवेदन पत्र जिला कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
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धनलक्ष्मी योजना के प्रभाव:
धनलक्ष्मी योजना बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना से बेटियों को शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे बेटियों की शिक्षा और विवाह में प्रोत्साहन मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप छत्तीसगढ़ सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट https://cgwcd.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।
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