
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश के वाहन चालकों को एक सौगात देने की तैयारी चल रही है। दरअसल सुनने में आ रहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी करने पर भागलपुर परिवहन कार्यालय से गाड़ियों का बी एच सीरीज का नंबर मिलना भी शुरू हो गया है। विस्तार पूर्वक बताएं तो जानकारी के अनुसार बी एच सीरीज का नंबर एक ऐसा नंबर होगा, जिसके मिलने से लोग पूरे देश की यात्रा बिना किसी अन्य राज्य के परमिट के बिना कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बी एच सीरीज नंबर मुख्य तौर से उन वाहनों को प्रदान किया जाएगा जिनका एक राज्य से दूसरे राज्य में परस्पर ट्रांसफर होता रहता है।
वर्तमान समय की व्यवस्था की बात करें तो जब भी किसी वाहन चालक का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है तो उसके बाद उन्हें अलग-अलग राज्यों के हिसाब से फिर से नए कागजात बनवाने पड़ते हैं। इस सीरीज के आने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अब अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग-अलग कागजात बनवाने की कोई जरूरत नहीं होगी । अब पूरे देश में एक ही बी एच सीरीज से कहीं भी यात्रा करना संभव होगा। गौरतलब है कि भागलपुर परिवहन कार्यालय में इस नए नियम का पत्र आते हैं इसकी कवायद शुरू की जा चुकी है।
कैसे करें बीएच सीरीज के लिए आवेदन
बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में बी एच सीरीज नंबर के लिए भागलपुर परिवहन कार्यालय में 3 आवेदन आ भी चुके हैं। जिनमें से सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद एक आवेदन को स्वीकृति दी गई है एवं नंबर भी दे दिया गया है, जो कि 22BH-8308B बताया जा रहा है। बाकी के 2 आवेदनों को जांच प्रक्रिया में स्वीकृति नहीं मिली है ।
जानिए रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जरूरी जानकारी
जैसा कि हमने बताया कि जो पहला नंबर अलॉट किया गया है वह है 22BH-8308B । यह रजिस्ट्रेशन आने वाले 2 सालों के लिए मान्य होगा। लेकिन अगर गाड़ी के ओनर का 2 सालों के अंदर दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे उस राज्य के परिवहन कार्यालय में फिर से 2 सालों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा । यहां आपको बता दें कि ट्रांसफर की स्थिति में सिर्फ रजिस्ट्रेशन नया होगा, बीएच नंबर सीरीज वही रहेगा।
किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ
अगर इस नंबर को पाने के नियमों की बात करें तो सबसे जरूरी बात यह है कि यह नंबर सभी लोगों को नहीं मिलेगा। इसके लाभार्थियों की सूची में उन लोगों का नाम शामिल होगा, जो या तो एक राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जाते हैं या तो व्यवसाय करने के लिए । जिसके बाद जहां वह नौकरी करते हैं, उन्हें अपने ऑफिस के हेड से यह लिखवा कर देना होगा कि उनके कार्यालय अन्य चार राज्यों में उपस्थित हैं । एक राज्य में नौकरी करनेवाले और उनका तबादला उस राज्य के दूसरे जिले में होता है, तो उन्हें यह नंबर नहीं मिलेगा । सबसे बड़ी बात यह है कि यह नंबर कोई आम नंबर नहीं है ।
पूरे देश में जारी किया जाएगा यह सीरीज नंबर
अभी तक राज्य के हिसाब से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किये जाते रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक बीएच सीरीज शुरू किया गया है । इसका किसी एक राज्य से संबंध नहीं होगा, बल्कि यह पूरे देश में मान्य होगा ।