Chief Minister's Medical Assistance Fund: Process of application and how much assistance is received.
चिकित्सा सहायता योजना से 14 असाध्य बीमारियों के लिए दी जाती है राशि|


बिहार सरकार को प्रदेश में रहने वाले लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की चिंता है. सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित हर सुविधा मुहैया कराना है. गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में असमर्थ लोगों को आर्थिक मदद के लिए सरकार सीएम चिकित्सा सहायता योजना लेकर आई है. इस योजना का लाभ उठाकर लोग लाखों रुपये का इलाज करवा सकते हैं.
कौन कौन कर सकते हैं आवेदन
बीपीएल वाले मरीजों को प्रदान की जाएगी वित्तीय सहायता
बता दें कि सीएम चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत बीपीएल वाले मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. अगर सरकारी अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो पता है तो मरीज निजी अस्पतालों में भी इलाज करवा सकते हैं. विशेष रूप से बता दें कि इस योजना का लाभ राज्य के केवल बीपीएल धारक निवासियों को ही दिया जाएगा. लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया है. लोग इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद मिलेगी.
कैंसर रोगियों को दी जाएगी आर्थिक मदद
बता दें कि सीएम चिकित्सा सहायता योजना की मदद से कैंसर रोगियों को 40 हजार से 60 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस मदद से लोगों को काफी लाभ मिलेगा. इसके अलावा हार्ट पेशेंट के लिए एक लाख तक की सहायता दी जा सकती है. सामान्य हृदय रोगों के लिए उपचार भत्ता 30 हजार रुपये हो सकता है, लेकिन बाईपास के मामले में सहायता एक लाख रुपये तक दी जा सकती है. एड्स से प्रभावित मरीजों को 1 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी. लोगों को खास तौर पर बता दें कि इस योजना का लाभ केवल बिहार के निवासियों को ही दिया जाएगा. योजना के तहत अप्रवासियों के लिए कोई कवरेज नहीं है. साथ ही रोगी या परिवार के कमाने वाले सदस्य की आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.