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FIFA द्वारा भारत को निलंबित करने के बाद केंद्र ने AFIF (All India Football Federation) मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की, सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को सुनवाई करेगा

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केंद्र ने मंगलवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई 
की मांग की, क्योंकि फीफा ने भारत को "तीसरे पक्ष से अनुचित प्रभाव" के लिए निलंबित कर दिया
और अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी का अधिकार देश से छीन लिया।
देश 11-30 अक्टूबर तक फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला था।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ 
को बताया कि "महत्वपूर्ण विकास" हुआ है और फीफा ने भारत को निलंबित करते हुए एक पत्र भेजा है 
जो सार्वजनिक डोमेन में है और इसे रिकॉर्ड में लाने की जरूरत है।
पीठ ने मेहता से कहा कि मामला बुधवार के लिए सूचीबद्ध है और वह इसे पहले मामले के रूप में लेने 
की कोशिश करेगी।

मेहता ने कहा कि फीफा जिनेवा में है और उसने कुछ फैसले लिए हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम 
हैं और इसे अदालत के सामने लाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, "मैं अनुरोध करता हूं कि अदालत में लंबित एआईएफएफ मामले पर तत्काल सुनवाई हो।" 
भारत को मंगलवार को विश्व शासी निकाय फीफा ने "तीसरे पक्षों से अनुचित प्रभाव" के लिए निलंबित 
कर दिया और अक्टूबर में होने वाले अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने का अधिकार छीन 
लिया।
यह पहली बार है जब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को फीफा ने अपने 85 साल पुराने 
इतिहास में प्रतिबंधित किया है।
दिसंबर 2020 में चुनाव नहीं कराने के कारण 18 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रफुल्ल पटेल को एआईएफएफ 
अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
अदालत ने राष्ट्रीय महासंघ के मामलों का प्रबंधन करने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एआर दवे 
की अध्यक्षता में प्रशासकों की तीन सदस्यीय समिति (सीओए) नियुक्त की थी।
सीओए, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य आयुक्त एसवाई कुरैशी और भारत के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली अन्य 
सदस्य हैं, को भी राष्ट्रीय खेल संहिता और मॉडल दिशानिर्देशों के अनुरूप अपना संविधान तैयार करना था।
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